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Friday, 26 September 2014

बोर्ड की लापरवाही : प्रदेश के हजारों पात्र अध्यापक आवेदन करने से वंचित

** ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्र ज्यादा भरी तो कंप्यूटर फार्म कर देता है रिजेक्ट 
कुरुक्षेत्र /कैथल : इसे सिलेक्शन बोर्ड की लापरवाही कहें या फिर उस प्राइवेट कंपनी की गलती, जिसने ऑनलाइन फार्म भरने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया है। सॉफ्टवेयर में रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज का कॉलम ही नहीं बनाया गया। लापरवाही किसी की भी है, लेकिन इसका खमियाजा प्रदेश के हजारों पात्र अध्यापकों को भुगतना पड़ रहा है। 
ओवरेज हो चुके पात्र अध्यापक जब ऑनलाइन आवेदन में अपनी उम्र भरते हैं तो कंप्यूटर उनके आवेदन को ही रिजेक्ट कर देता है। प्रदेश के हजारों पात्र अध्यापक इस बार आवेदन करने से वंचित रह गए हैं। इन पात्र अध्यापकों का नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज है। फीस भरी होने के कारण भी वे आवेदन नहीं कर पा रहे। अगर कोई आवेदक आवेदन करने जाता है तो कंप्यूटर फार्म को स्वीकार नहीं करता। कंप्यूटर स्क्रीन में लिखा जाता है कि आप ओवरेज हो चुके हैं। इसका जबाव तो जिला शिक्षा अधिकारियों के पास है और ही जिला रोजगार अधिकारी के पास, क्योंकि प्राइवेट कंपनी ने फार्म में रोजगार कार्यालय में दर्ज नाम का कॉलम ही नहीं डाला। 
हमें आवेदन के लिए उम्र की छूट है : 
पात्र अध्यापक रोहताश गहलावत, रमेश, सुरेश, प्रवीन, सुमन, हरित कोमल ने कहा कि उनका नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है। वे नियमित रूप से नवीनीकरण करने की सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने आरटीआई के तहत आवेदन करने की जानकारी मांगी थी। आरटीआई में मुख्य सचिव हरियाणा की सामान्य सेवाएं शाखा की अधिसूचनाओं का उल्लेख किया गया है। पत्र क्रमांक 8407-12/24-77 दिनांक 11-12-1981 इससे पूर्व की तीन अधिसूचनाओं का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उन आवेदकों को आयु सीमा में अधिकतम छूट का प्रावधान है, जिनका नाम लगातार रोजगार विभाग में दर्ज हो और निर्धारित शर्तें पूरी करता हो।                                   db

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