प्रदेश के निजी राजकीय स्कूलों को हरियाणा शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर भी इंटरनल रिपोर्ट डालनी जरूरी होगी। बोर्ड वेबसाइट पर आने के बाद रिपोर्ट को ऑनलाइन करेगा।
इसके बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी स्कूल की गतिविधियों की जानकारी ले सकेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने सभी निजी राजकीय स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों को ये रिपोर्ट 30 सितंबर तक डालनी होगी। ऐसा नहीं करने वाले स्कूल संचालकों पर 5 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा।
खेलों की भी देनी होगी
5 हजार होगा जुर्माना
निजी राजकीय स्कूलों को वेबसाइट पर डालनी जरूरी होगी। ये रिपोर्ट स्कूलों को 30 सितंबर तक डालनी होगी। अगर कोई स्कूल ऐसा नहीं करेगा तो उन स्कूल संचालकों पर 5 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। उपजिला शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि स्कूलों को इंटरनल रिपोर्ट देनी जरूरी होगी। ये रिपोर्ट 30 सितंबर तक देनी जरूरी होगी।
बोर्ड की वेबसाइट पर खेल गतिविधियों की रिपोर्ट देनी होगी। जिसमें स्कूल के किसी खिलाड़ी ने भाग लिया। उसमें उस विद्यार्थी ने क्या प्रदर्शन किया। स्कूल ने खंड स्तर या जिला स्तर पर कहां भाग लिया। dbsrs
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