** स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से 30 सितंबर से जिलास्तरीय खेलों का आयोजन किया जाएगा
भिवानी/हिसार : स्कूलों ने अब कुछ हजार रुपये जमा कराने में कोताही बरती तो उनके बच्चे इस बार खेल प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले पाएंगे। स्कूली शिक्षा खेलकूद विभाग के तत्वावधान में 26 सितंबर से खंड स्तरीय स्पर्धाएं शुरू होने जा रही है और 30 सितंबर से जिलास्तरीय खेलकूद स्पर्धा आरंभ होगी। इस बार जिलास्तर पर होने वाली स्कूली खेलकूद में केवल उसी स्कूल के खिलाड़ी भाग ले पाएंगे जो स्पोर्ट्स फंड जमा करवाएंगे। फैसले के तहत जो स्कूल स्पोर्ट्स फंड जमा नहीं कराएगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी। अब स्कूल संचालकों के पास एक सप्ताह का ही समय बचा है, एेसे में अगर प्राइवेट सरकारी स्कूलों ने अगर स्पोर्ट्स फंड जमा नहीं कराया तो उनके खिलाड़ी खेलों में हिस्सेदारी नहीं ले पाएंगे।
फार्म भी भरना होगा
स्पर्धाओं में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो इसलिए शिक्षा विभाग ने फार्म सिस्टम लागू किया है। इन फार्म को दो भागों में बांटा गया। पहले तो टूर्नामेंट में जो बच्चे खेलेंगे उनकी एंट्री के तहत फार्म भरना तय किया गया। इसके बाद फोटो के साथ योग्यता संबंधी फार्म भरने का प्रावधान किया गया। जिससे इंट्री फार्म में कुछ और नाम देकर और टूर्नामेंट में कोई दूसरा खिलाड़ी खिलाकर स्कूल धांधली कर सके।
ये हैं उद्देश्य
शिक्षा विभाग का स्पोर्ट्स फंड लेने का उद्देश्य अच्छे स्तर के टूर्नामेंट कराने, बेहतर सुविधाएं देने, बच्चों के खेल स्तर को उठाने, जिसमें खिलाडिय़ों की स्किल जानने, बेहतर प्रतिभाओं को ज्यादा बेहतर बनाने, नई स्कूली प्रतिभाओं को सुधारने एवं खोजने आदि का है।
इस हिसाब से जमा कराना होगा फंड
कक्षा प्रति बच्चा
9-10 30 रुपये
11-12 आर्ट्स सेक्शन 60 रुपये
11-12 कॉमर्स 72 रुपए
11-12 साइंस 90 रुपए
राज्यस्तरीय स्पर्धा में मिलेगी बढ़ी हुई राशि
इस बार राज्यस्तरीय स्पर्धाओं में पहला स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 1000 रुपये, दूसरे को 750 तीसरे नंबर पर आने वाले खिलाड़ी को 500 रुपये इनामी राशि के रूप में दिए जाएंगे। राजेश ढांडा ने बताया कि इस बार राज्य स्तर पर होने वाली स्कूली खेलकूद स्पर्धा में खिलाड़ियों को बढ़ी हुई राशि ही मिलेगी।
फंड जमा कराना आवश्यक
एईओ प्रदीप सांगवान ने बताया कि जिलास्तर पर होने वाली स्कूली खेलकूद स्पर्धाओं में केवल उसी स्कूल के खिलाड़ी भाग ले पाएंगे जो स्पोर्ट्स फंड जमा करवाएंगे। जिन स्कूल संचालकों ने स्पोर्ट्स फंड जमा नहीं कराया उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। db
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