चंडीगढ़ : हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा शारीरिक शिक्षा विषय की एचटीईटी परीक्षा लिए जाने के विरोध में दायर एक याचिका दायर जवाब में सरकार ने कहा कि वो शारीरिक शिक्षा विषय के लिए पात्रता परीक्षा अपने स्तर पर ले रही है। जबकि एनसीटीई के नियमों के तहत शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को यह परीक्षा देने की जरूरत नही हैं। सरकार के इस जवाब पर याचिकाकर्ता ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार इस परीक्षा को आयोजित कर शारीरिक शिक्षा के छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। शारीरिक शिक्षा की पात्रता परीक्षा में शारीरिक शिक्षा के विषय पर सवाल न पूछ कर विज्ञान व गणित जैसे विषय के सवाल पूछे जा रहे है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि वो सरकार के इस आदेश को रद्द करे अगर बोर्ड परीक्षा लेना ही चाहता है तो कम से कम वो शारीरिक शिक्षा विषय के सवाल ही पूछे। सभी पक्ष को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर बहस के लिए सुनवाई 23 सितम्बर तक स्थगित कर दी। hb
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*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***
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