सिरसा : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की दसवीं बारहवीं कक्षा की प्रथम सेमेस्टर रि-अपीयर परीक्षा में बोर्ड ने अयोग्य घोषित किए गये शिक्षक ड्यूटी नहीं दे पाएंगे। जिसके लिए बोर्ड ने परीक्षा को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इसमें लापरवाही कर ड्यूटी करने वाले अयोग्य घोषित शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पंचायती चुनाव को लेकर परीक्षा में देरी हुई। पंचायती चुनाव का केस कोर्ट में होने के कारण बोर्ड ने 29 सितंबर से परीक्षा करवाने का फैसला लिया है।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पहले की परीक्षा में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों को ड्यूटी के लिए अयोग्य घोषित किया हुआ है। जिनमें परीक्षा में परीक्षार्थी को नकल करवाते हुए परीक्षा केंद्रों में ज्यादा नकल होने पर अयोग्य घोषित किए गये। बोर्ड ने दसवीं बारहवीं कक्षा में बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित किए गये शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला लिया है।
इसी के साथ ब्लड रिलेशन में परीक्षार्थी होने पर शिक्षकों को अपनी ड्यूटी कटवानी होगी। इस स्थिति में परीक्षार्थी होने पर शिक्षकों को स्वयं ड्यूटी देकर अपनी संस्था के वरिष्ठ प्रवक्ता या अध्यापक को नियुक्त करना होगा। वहीं परीक्षा में वाटरमैन या अन्य कर्मचारी का परीक्षा केंद्र के कमरों में प्रवेश निषेध होगा।
ये भी करना होगा
बोर्ड ने परीक्षा को लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन परीक्षाओं के लिए बोर्ड अधिकारी द्वारा केंद्र अधीक्षकों को प्रातःकालीन सत्र के प्रश्न पत्रों के पैकेट प्रतिदिन सुबह 9 बजे दोपहर को होने वाली परीक्षा के लिए 1 बजे केंद्र में दिये जाएंगे। बोर्ड दोनों प्रश्न पत्रों के पैकेट पर प्रमाणित करना होगा। कि प्रश्न पत्रों के पैकेट सील ठीक पाई गई है। जिस पर केंद्र अधीक्षक अपने हस्ताक्षर भी करेगा।
परीक्षा केंद्र की चारदीवारी जरूरी
परीक्षाकेंद्र में जो कमियों हैं। उन्हें दूर करवाना होगा। परीक्षा केंद्र के सभी कमरों की खिड़की सही चारदीवारी टूटी नहीं होनी चाहिए। परीक्षा केंद्र की परीक्षा से पहले चारदीवारी खिड़की को सही करवाना जरूरी होगा। db
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