चंडीगढ़ : 2006 में नियुक्त हुए गेस्ट टीचर्स में से गलत व नियमों का उल्लंघन कर 719 गेस्ट टीचर्स को नियुक्ति देने पर हाईकोर्ट ने दोषी स्कूल मुखियाओं व अधिकारियों पर कारवाई करने में देरी पर सरकार पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने साथ ही यह भी आदेश दिया है कि मामले में कारवाई करके 16 अक्टूबर तक रिपोर्ट दाखिल की जाए। गौरतलब है कि फतेहाबाद निवासी बिजेंद्र लहरियां ने 2012 में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर नियम का उल्लंघन कर 719 गेस्ट टीचर्स व उनको नियुक्ति देने वाले स्कूल मुखियाओं व अधिकारियों पर कारवाई की मांग की थी। जिस पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 10 सितम्बर 2012 को निर्णय में 6 सप्ताह में कारवाई करके आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। hb
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