** शिक्षा विभाग ने डीईओ को जारी किए निर्देश
सिरसा : सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षकों को विदेश में घूमने के लिए
पासपोर्ट बनाना अब आसान हो गया। शिक्षकों को पासपोर्ट बनाने के लिए शिक्षा
विभाग की ओर से दी जाने वाली एनओसी लेने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकारी स्कूलों में लगे शिक्षकों को पासपोर्ट बनवाने के लिए केवल शिक्षा
विभाग को सूचित करना होगा। जिससे विभाग को पता चल सके कि जिले में कितने
शिक्षका का पासपोर्ट बन चुका है। शिक्षा विभाग के निदेशक ने पासपोर्ट के
लिए एनओसी नहीं लेने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए
हैं।
पहले लेनी पड़ती थी एनओसी
शिक्षकों को पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए
एनओसी लेनी पड़ती थी। शिक्षकों को पासपोर्ट बनवाने के लिए अनापत्ति
प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए पहले एक महीने की प्रकिया से गुजरना होता था।
इसमें शिक्षक पहले प्रधानाचार्य को पत्र देता। जिसके बाद खंड शिक्षा
अधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी के पास पत्र भेजा जाता था। जिला
शिक्षा अधिकारी विभाग को पासपोर्ट बनवाने के लिए एनओसी लेने के लिए पत्र
भेजता था। डाक के माध्यम से एनओसी लेने में करीब एक महीने लग जाता था।
अब
आसान हुआ पासपोर्ट बनवाना :
पासपोर्ट बनवाना बहुत आसान हो चुका है। किसी
भी व्यक्ति को केवल दसवीं कक्षा की डीएमसी व आधार कार्ड देना अनिवार्य है।
इसमें जन्मतिथि, नाम, पता एक जैसा होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा
नहीं है, तो केवल आधार कार्ड से पासपोर्ट बनवा सकता है।
ये है पासपोर्ट बनवाने
की निर्धारित फीस
पासपोर्ट बनवाने के लिए फीस भी निर्धारित की हुई है। 15
साल से 60 साल तक के महिला पुरुषों को पासपोर्ट बनवाने के लिए सरकारी फीस
1500 रुपये, जबकि 4 से 15 साल के बच्चों को एक हजार, 4 वर्ष से कम उम्र के
बच्चे की फीस 900 रुपये देनी पड़ती है। 60 साल से अधिक आयु के महिला
पुरुषों को 1350 रुपये अदा करने होंगे।
"शिक्षकों को पासपोर्ट बनवाने के लिए
एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी। शिक्षकों को विभाग को जरूर सूचित करना होगा। इसके
लिए निर्देश आए हुए हैं।"-- डा. यज्ञदत वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी सिरसा
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