** तीन साल पहले आयु सीमा 42 साल करने के बावजूद कई महकमों ने नहीं बदला
नियम
** सरकार ने मामला संज्ञान में आते ही सेवा नियमों में संशोधन
का दिया निर्देश, चार सप्ताह में मांगी रिपोर्ट
चंडीगढ़ : सरकारी नौकरियों में नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने के तीन
साल बाद भी कई महकमे पुराने नियमों के आधार पर भर्तियां कर रहे हैं। इससे
हजारों बेरोजगार युवक नौकरियों के लिए आवेदन तक नहीं कर पा रहे। मामला
संज्ञान में आते ही सरकार ने इन विभागों को तुरंत प्रभाव से सेवा नियमों
में संशोधन कर चार सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
नौकरियों
के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 40 साल निर्धारित थी। अगस्त 2014 में
तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अधिकतम उम्र 42 साल कर दी।
तभी से सरकारी नौकरियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 और अधिकतम आयु सीमा 42
साल निर्धारित है। इसके बावजूद कई महकमे पुराने र्ढे पर ही चल रहे हैं।
विगत 22 नवंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में भी यह मामला उठा। मुख्यमंत्री
मनोहर लाल के निर्देश पर मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी प्रशासनिक सचिवों,
विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशक, उपायुक्तों और
हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को लिखित हिदायत दी है कि तुरंत प्रभाव से सर्विस
रूल्स में संशोधन कर नए नियम लागू करें। आदेश को चार सप्ताह के अंदर
अमलीजामा पहनाकर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को इसकी सूचना देनी
होगी।
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