** कंबाइंड मेरिट सूची में लो मेरिट से अधिक अंक प्राप्त करने वालों ने दायर की है याचिका
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि क्यों न सरकार के उस आदेश ओर पर रोक लगा दी जाए, जिसके तहत कंबाइंड मेरिट सूची में लो मेरिट में आने वाले शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति दी गई है। जिस याचिका पर हाई कोर्ट ने यह सवाल उठाया है, वह कंबाइंड मेरिट सूची में लो मेरिट से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों ने दायर की है।
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि क्यों न सरकार के उस आदेश ओर पर रोक लगा दी जाए, जिसके तहत कंबाइंड मेरिट सूची में लो मेरिट में आने वाले शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति दी गई है। जिस याचिका पर हाई कोर्ट ने यह सवाल उठाया है, वह कंबाइंड मेरिट सूची में लो मेरिट से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों ने दायर की है।
याचियों
के अनुसार सरकार ने लो मेरिट में आए 1259 जेबीटी टीचरों को 7 दिसंबर को
तदर्थ आधार पर नियुक्ति देने का निर्णय लिया था। हरियाणा अध्यापक पात्रता
परीक्षा (एचटेट) के परिणाम को संयुक्त मेरिट सूची से बनाने के कारण कुछ लोग
जो पहले मेरिट में थे, वे बाहर हो गए। उनको राहत देते हुए हरियाणा सरकार
ने इन्हें निर्धारित मानदेय पर नौकरी पर रख लिया, जबकि जिन जेबीटी शिक्षकों
को नियुक्ति दी गई है याचियों के अंक कंबाइंड मेरिट सूची में उनसे अधिक
हैं। इसलिए नियुक्ति का अधिकार पहले उनका है।
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