** अभिभावकों व छात्रों को कोर्ट के चक्कर से मिलेगी मुक्ति
यमुनानगर : उन विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है जिनका नाम, माता-पिता व
जन्म तिथि स्कूल में दाखिला लेते समय गलत दर्ज हो गई। अब ये अशुद्धियां
स्कूल में ही ठीक हो सकेंगी। जबकि पहले इन्हें ठीक कराने के लिए स्वास्थ्य
विभाग व कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड
भिवानी के सचिव ने इसे लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए
हैं। डीईओ ने भी इस बारे में सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों को पत्र जारी
किया है।
स्कूलों में छात्र-छात्रओं का रिकॉर्ड दर्ज करते समय गलतियां हो
जाती हैं। ज्यादातर गलती नाम के अक्षर या फिर जन्म तिथि की होती है।
उच्चारण में नाम तो सही बोला जाता है, लेकिन जब लिखा जाता है तो अक्षर गलत
होते हैं। स्कूल रिकॉर्ड में जो नाम या जन्म तिथि एक बार लिखी जाती है तो
शिक्षा के प्रमाणपत्र में वही होता है। ऐसी गलतियां अब स्कूल में ठीक हो
जाएंगी।
खारिज रजिस्टर में चार बार दर्ज होता है नाम :
किसी भी स्कूल में
विद्यार्थी का नाम खारिज रजिस्टर में चार बार दर्ज होता है।
सबसे पहले
कक्षा पहली, दूसरी बार छठी, तीसरी बार नौंवी व चौथी बार 11वीं कक्षा में
दर्ज होता है। इसलिए छात्र का नाम, जन्म तिथि व माता-पिता का नाम गलत होने
की संभावना काफी बढ़ जाती है।
गत 20 सितंबर को भिवानी स्थित बोर्ड
कार्यालय में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक हुई थी। जिसमें यह निर्णय
लिया गया था। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी भी छात्र के
जन्म प्रमाणपत्र या सेना मुख्यालय के रिकॉर्ड अथवा विद्यालय स्थानांतरण आदि
के आधार पर रिकॉर्ड में दर्ज करते समय कोई लिपिकीय त्रुटि रह जाती है तो
छात्र के नाम, माता-पिता, जन्म तिथि में कोई शुद्धि कराने आता है तो वो तीन
साल तक दाखिला खारिज रजिस्टर में ठीक करा सकता है।
बहुत केस आते थे : आनंद
जिला शिक्षा
अधिकारी आनंद चौधरी ने बताया कि दाखिला खारिज रजिस्टर में यदि कोई गलती
होती है तो उसे तीन साल तक स्कूल में ही ठीक कराया जा सकता है। गलतियों को
ठीक कराने के लिए काफी केस आते रहते हैं। अब उन्हें कोर्ट में नहीं जाना
पड़ेगा।
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