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Sunday, 17 December 2017

फर्जी परीक्षार्थी एचटेट में बैठाया तो सरकारी नौकरी करने से अयोग्य होगा घोषित

भिवानी: हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा दिसम्बर-2017 की विश्वसनीयता को बनाये रखने के लिए शून्य सहनशीलता (जीरो टोलरेंस) नीति अपनाई गई है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ.जगबीर सिंह ने यहां बताया कि परीक्षा के दौरान असली परीक्षार्थी के स्थान पर नकली परीक्षार्थी के पाये जाने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध प्रतिरूपण का मामला दर्ज कर बोर्ड कार्यालय द्वारा उसे भविष्य में होने वाली किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा। राज्य सरकार में नौकरी पाने के लिए किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित किए जाने बारे सरकार को संस्तुति भेजी जाएगी।
बोर्ड सचिव धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अन्दर किसी भी प्रकार के आभूषण, अन्य धातु आइटम, कैमरा, इलेक्ट्रानिक्स आइटम, घड़ी, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, ब्लूटूथ, ईयरफोन, पर्स, लॉग टेबल, हेल्थ बैंड, इलेक्ट्रानिक्स गैजेट्स एवं पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कोरा व छपा हुआ कागज, लिखी हुई पर्ची इत्यादि किसी भी प्रकार की आइटम लेकर जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।1 परीक्षार्थी के पास इस प्रकार के उपकरण पाए जाते है, भले ही उसका प्रयोग किया गया हो अथवा नहीं, शून्य सहनशीलता के तहत ऐसे परीक्षार्थियों पर बोर्ड के अनुचित साधन प्रयोग विनियमों के तहत कार्रवाई करते हुए आपराधिक मामलों के तहत भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल विवाहित महिला परीक्षार्थियों को मांगलिक चिन्ह एवं सिख बंधुओं को उनके धार्मिक चिन्ह लेकर जाने की छूट होगी।

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