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Friday, 22 December 2017

आरटीआई में सूचना न देने पर बीईओ पर ~10 हजार जुर्माना


कुरुक्षेत्र : खंडशिक्षा अधिकारी शाहाबाद को आईटीआई के तहत सूचना न देने पर दस हजार का जुर्माना लगा है। आरटीआई कार्यकर्ता सुखविंद्र कंबोज ने बताया कि आरटीआई के माध्यम से उसने अगस्त 2016 को जानकारी मांगी थी कि वर्ष 2013 से 2016-17 तक जिन बच्चों के दाखिले हुए है उनके नाम और पता, 134-ए के तहत जिन स्कूलों में बच्चों के दाखिले हुए थे उन स्कूलों के नाम, 134-ए के तहत 2016-17 में अब कितनी सीटें शाहाबाद में खाली पड़ी है सहित अन्य जानकारियां मांगी थी,  लेकिन शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। तब उन्होंने प्रथम अपील अधिकारी से की, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। उन्हें वापस बीईओ के पास भेजा गया। बीईओ द्वारा प्रथम अपील अधिकारी के आदेशों की अनदेखी की गई। उसके उपरांत उन्होंने सूचना आयोग में इसकी अपील दायर की। इसकी सुनवाई के बाद खंड शिक्षा अधिकारी को दोषी मानते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। के दौरान स्टूडेंट्स से पसंदीदा विषय पूछा जाएगा।

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