** हाईकोर्ट का लो मेरिट और गेस्ट टीचरों को बड़ा झटका
** हाईकोर्ट ने कहा; पद बचें तो ही रखे जाएं लो मेरिट और गेस्ट
** 7 दिसंबर की नोटिफिकेशन को दी थी चुनौती
** 7 दिसंबर की नोटिफिकेशन को दी थी चुनौती
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार की 7 दिसंबर की नोटिफिकेशन को खारिज करते हुए लो मेरिट और गेस्ट शिक्षकों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि सबसे पहले 2011 और 2013 के जेबीटी वेटिंग सूची वालों की संयुक्त मेरिट सूची बनाई जाए और इनसे पदों को भरा जाए। इसके बाद बचे पदों पर लो मेरिट जेबीटी को रखा जाए और यदि पद बच जाएं तो ही गेस्ट शिक्षकों को एडहॉक आधार पर रखा जाए।
हाईकोर्ट ने कहा कि यह फैसला इस मामले में दाखिल अपील के फैसले पर निर्भर रहेगा। वर्ष 2011-2013 की जेबीटी भर्ती की वेटिंग सूची में मौजूद आवेदकों ने प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई 7 दिसंबर की नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी। प्रदेश सरकार ने इसके माध्यम से लो मेरिट और गेस्ट शिक्षकों को एडहॉक आधार पर नियुक्ति देने का फैसला लिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा कि वे वेटिंग सूची में मौजूद हैं और यदि पद मौजूद हैं तो पहले नियुक्ति के लिए उनके नाम पर विचार होना चाहिए। याची ने कहा कि वे मेरिट में हाई हैं और ऐसे में लो मेरिट वाले को हाई मेरिट पर वरीयता देकर नियुक्त करना सीधे तौर पर उनके अधिकारों का हनन है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद हरियाणा सरकार की सात दिसंबर की नोटिफिकेशन को खारिज करते हुए हरियाणा सरकार को आदेश दिए हैं कि वे 2011-2013 जेबीटी वेटिंग की संयुक्त मेरिट लिस्ट जारी करें। इस मेरिट सूची से नियुक्ति के बाद जो पद बचें उन्हें लो मेरिट जेबीटी को ऑफर किया जाए और इसके बाद भी यदि कोई पद बचे तो ही गेस्ट शिक्षकों को ऑफर किया जाए।
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