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Tuesday, 19 December 2017

लो मेरिट जेबीटी को अनुबंध आधार पर नियुक्ति के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील

** कुरुक्षेत्र निवासी राजपाल व अन्य की याचिका पर प्रदेश सरकार को नोटिस
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अपील पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को 22 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 
यह अपील कुरुक्षेत्र निवासी राजपाल व अन्य ने एकल पीठ के उस आदेश खिलाफ दी है, जिसमें लो मेरिट जेबीटी शिक्षकों को तदर्थ आधार पर नियुक्ति देने पर रोक से इन्कार कर दिया गया था। सरकार ने लो मेरिट में आए 1259 जेबीटी टीचरों को तदर्थ आधार पर नियुक्ति देने का निर्णय 7 दिसंबर को लिया था। एचटेट के परिणाम को संयुक्त मेरिट सूची से बनाने के कारण कुछ लोग जो पहले मेरिट में थे, वे बाहर हो गए थे।

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