चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा हटाए गए
हटाए गए 3581 सरप्लस गेस्ट टीचर की पुनर्विचार याचिका व अन्य सरप्लस गेस्ट
टीचरों की नई याचिका को खारिज कर दिया।
जस्टिस अमित रावल ने कहा कि इन
याचिकाओं में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से वे पूर्व का आदेश संशोधित करें।
इस मामले में हरियाणा सरकार ने भी कोर्ट में हलफनामा देकर बताया था कि इन
गेस्ट टीचर को हटाने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है। कुछ स्थानों पर
गेस्ट टीचर हटने के बाद उनकी जगह दूसरी नियुक्ति नहीं हो पाई है। कुल
मिलाकर सरकार ने परोक्ष रूप से गेस्ट के समर्थन में अपना पक्ष कोर्ट के
सामने रखा था। सरकार ने नियमित भर्ती के बारे में भी अपनी योजना की कोर्ट
को जानकारी दी थी। सरकारी पक्ष के जवाब के बाद लगता था कि शायद कोर्ट अपने
पूर्व के आदेश पर पुनर्विचार कर इन टीचरों को हटाने का आदेश वापस ले ले
लेकिन मंगलवार को बेंच ने सरप्लस गेस्ट टीचर की याचिका को खारिज कर दिया।
ज्ञात रहे की जस्टिस रावल की बेंच ने सरकार को सरप्लस 4073 गेस्ट टीचर को
हटाने के निर्देश दिए थे जिसके बाद सरकार ने 3581 टीचर को हटा दिया था। dj
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