पानीपत : सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) के स्कूलों में पढऩे बाले बच्चों को अब महीने के दूसरे शनिवार को छुट्टी नहीं मिलेगी। नए शैक्षणिक सत्र 2014 से बोर्ड दूसरे शनिवार की छुट्टी को समाप्त कर रहा है। वहीं, राइट टू एजुकेशन (आरटीई) एक्ट भी इसी शिक्षा सत्र से लागू हो रहा, जो पहली से बारहवीं तक प्रभावी होगा। इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग भी होगी।
अभी तक शिकायत मिल रही थी कि सीबीएसई के स्कूलों में आरटीई एक्ट का पालन नहीं होता। इसके अलावा स्कूलों में माह के दूसरे शनिवार को होने वाले अवकाश से भी विद्यार्थियों का सेलेबस पूरा नहीं हो पता है। इसे देखते हुए बोर्ड ने यह बदलाव किया है। डॉ.एमकेके मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल मंजू सेतिया का कहना है कि फैसला उचित है। किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। दयाल सिंह स्कूल की प्रिंसिपल विनीता कुमार तोमर का कहना है कि दूसरे शनिवार की छुट्टी खत्म होने से बच्चों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और इसका सीधा असर उनके परिणाम पर पड़ेगा।
आरटीई के नियम
- प्रतिदिन छह घंटे 10 मिनट पढ़ाई और सप्ताह में 30 पीरियड जरूरी।
- स्कूल की छुट्टी होने के बाद शिक्षकों को एक घंटा 20 मिनट रुकना होगा। इस अवधि में शिक्षक प्लानिंग समेत अन्य रूटीन कार्य निपटाएंगे।
- साल भर में कक्षा एक से आठ तक के प्रत्येक शिक्षक को न्यूनतम 1200 घंटे पढ़ाना होगा।
- प्रत्येक पीरियड 45 मिनट का होगा, पहला व पांचवां पीरियड 40 मिनट का। db
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