सिरसा : प्रदेश के सभी बीएड कॉलेजों में खाली पड़ी 1073 सीटें अब नहीं भरी जा सकेंगी।पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी) के नियमों के अनुसार 180 दिन की पढ़ाई पूरी करनी जरूरी है। अब दाखिले होंगे तो 180 दिन का शिक्षा सत्र पूरा नहीं हो सकेगा। 20 दिसंबर को आए हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 468 कॉलेजों में सीटें खाली रहेंगी।
2013-14 सत्र में बीएड के केंद्रीयकृत प्रवेश परीक्षा का अवसर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय को मिला। प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तय की थी। बीएड की 61,185 सीटों पर कुल नौ काउंसिलिंग में 60 हजार 112 सीटों पर एडमिशन हुए। शेष 1073 सीटें खाली रह गई। विश्वविद्यालय ने दाखिले बंद कर दिए। ऐसे में भावना व अन्य स्टूडेंट्स ने 24 नवंबर 2013 को रिक्त सीटों पर एडमिशन करने की याचिका हाइकोर्ट में दाखिल की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
बीएड और एमएड में छात्रों की कम से कम 180 दिन तक कक्षाएं लगनी चाहिए। बीएड की परीक्षा जून महीने में आयोजित होगी। ऐसे में निर्धारित दिन पूरे न होने के कारण विश्वविद्यालय ने प्रदेश सरकार को यूजीसी के नियमों से अवगत करवा दिया। वहीं पहले भी प्रदेश सरकार ने फैसला कर लिया था कि 15 अक्टूबर 2013 के बाद कोई भी काउंसिलिंग आयोजित नहीं की जाएगी। जबकि पहले दिसंबर जनवरी में भी छात्रों को बीएड में प्रवेश मिल जाता था। db
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