चंडीगढ़ : हरियाणा में 8,763 प्राइमरी टीचरों (पीआरटी) के रिजल्ट घोषित करने पर लगी रोक को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हटाकर फिलहाल अगले आदेश तक उन्हें नियुक्ति पत्र न देने का निर्देश दिया है। अलग अलग कुल 26 याचिकाओं में कहा गया कि उन्होंने सेंट्रल टीचर्स इलिजबिलिटी सर्टिफिकेट (सीटेट) के आधार पर आवेदन दिया था जिसे यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि स्टेट टीचर्स इलिजबिलिटी टेस्ट (एचटेट) पास करने वालों को ही आवेदन का अधिकार है। याचिका में कहा गया कि सीबीएसई के सीटेट को हरियाणा सरकार मान्यता नहीं दे रही। इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि याची उम्मीदवारों का प्रोविजनल इंटरव्यू लिया जाए लेकिन अंतिम नतीजा याचिका के फैसले पर निर्भर रहेगा। सरकार ने 8 नवंबर 2012 को पीआरटी के 8,763 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इसमें सीटेट को अमान्य करार देने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। db
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