पानीपत : रिश्वत लेने के आरोपों में घिरीं पूर्व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुमन नैन को मंगलवार को जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने बरी कर दिया। सुमन नैन ने 2012 में स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले ली थी।
दिल्ली के रोहिणी इलाके की रहने वाली सुमन नैन 2008 में डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर (डीईईओ) थीं। 11 सितंबर, 2008 में 5 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में विजिलेंस की टीम ने उनको उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया था। रिश्वत का आरोप उनके ही विभाग के कर्मचारी मुकेश कुमार निवासी शाहजहांपुर, सोनीपत ने लगाया था। सुमन नैन का तबादला अन्य जिले में कर दिया गया था। करीब पांच साल बाद अदालत ने उन्हें निर्दोष करार दिया है। सुमन का विवादों से पुराना नाता रहा है। उन पर गेस्ट टीचर भर्ती व मिड-डे मील के लिए गैस चूल्हे व अन्य सामान खरीदारी के फंड के घोटालों में संलिप्त होने के मामले हैं। db
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