.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

Friday, 30 January 2015

प्रमोशन में आरक्षण का लाभ देगी सरकार

** मंत्रिमंडल की आज होने वाली बैठक में राघवेंद्र कमेटी की सिफारिशों पर मुहर लगने की पूरी संभावना
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दे सकती है। राज्य मंत्रिमंडल की शुक्रवार को यहां होने वाली बैठक में राघवेंद्र कमेटी की सिफारिशों पर मुहर लगने की पूरी संभावना है। राघवेंद्र कमेटी ने पदोन्नति के समय अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के सामाजिक, आर्थिक पिछड़ेपन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और समग्र प्रशासनिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए खाका तैयार किया है। 
मंत्रिमंडल की मुहर लगने के बाद राघवेंद्र कमेटी की इन सिफारिशों को प्रदेश सरकार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पेश कर सकती है। आइएएस अधिकारी पी राघवेंद्र राव के नेतृत्व वाली कमेटी ने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों से संबंधित आंकड़े जुटाए। अगर राज्य सरकार इन आंकड़ों को हाईकोर्ट में प्रस्तुत करेगी तो रिजर्व और सामान्य श्रेणी के कर्मियों को राहत मिलना तय है। 14 नवंबर 2014 को हाईकोर्ट ने राजबीर बनाम हरियाणा सरकार केस में फैसला सुनाते हुए पूर्व हुड्डा सरकार की 28 फरवरी 2013 की आरक्षण नीति को रद कर दिया था। हालांकि हाईकोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण के औचित्य के विपरीत कोई टिप्पणी नहीं दी थी। कर्मचारी नेताओं की दलील थी कि पूर्व हुड्डा सरकार ने राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाकर रिजर्व श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नत किया होता तो दिक्कतें नहीं आती। 
हाईकोर्ट के फैसले पर कार्रवाई के लिए सरकार को तीन माह की मोहलत दी गई थी। 14 फरवरी को 2015 को यह समय पूरा हो रहा है। लिहाजा मंत्रिमंडल की मंजूरी लेने के बाद सरकार राघवेंद्र समिति की रिपोर्ट 14 फरवरी से पहले कभी भी हाईकोर्ट में पेश कर सकती है। 1इससे आरक्षण पाए कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। अगर सरकार ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाए तो न्यायालय का निर्णय लागू होने से रिजर्व श्रेणी के कर्मचारियों की डिमोशन होगी, जबकि सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों को लाखों की रिकवरी पड़ेगी। प्रोन्नत हुए रिजर्व कर्मचारियों का हवाला देकर सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों ने अपना वेतन उनके बराबर कराया था। 
गरीब युवाओं को नौकरी के लिए आयु में छूट संभव : 
हरियाणा सरकार नौकरियों में आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को आयु में छूट प्रदान कर सकती है। अभी तक यह आयु 42 साल है, जिसे बढ़ाकर 47 साल किया जा सकता है। शारीरिक रूप से अक्षम और विशेष पिछड़ा वर्ग के युवाओं को 47 साल की आयु तक नौकरी के लिए आवेदन करने की छूट है। 
पदोन्नत कर्मचारियों से अधिक नहीं होगा कनिष्ठ कर्मियों का वेतन : 
वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति उपरांत वेतन निर्धारण के मामलों की समीक्षा कर त्रुटियां दूर कर दी हैं। विभाग की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार सीधी भर्ती के तहत सेवा में आए कनिष्ठ कर्मचारियों का वेतनमान पदोन्नत हुए वरिष्ठ कर्मियों से अधिक नहीं होगा। राज्य लेखा सेवा काडर के पदोन्नत हुए सेक्शन अधिकारियों का वेतनमान हरियाणा सिविल सेवा संशोधित वेतनमान नियम 2008 के नियम 8 के तहत निर्धारित किया जा रहा था, जबकि अन्य श्रेणियों के पदोन्नत कर्मचारी का वेतनमान नियम 13 के तहत निर्धारित किए जाने से त्रुटियां उत्पन्न हुईं थी।
कैबिनेट के बाद दिल्ली में डट जाएगी मनोहर सरकार : 
राज्य मंत्रिमंडल की शुक्रवार को बैठक होने के बाद भाजपा सरकार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में डट जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनकी सरकार के कई सीनियर मंत्री दिल्ली रवाना हो जाएंगे। पहली फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक पूरी सरकार दिल्ली में ही चुनाव प्रचार में जुटी रहेगी। भाजपा के कई विधायकों एवं पार्टी पदाधिकारियों की भी दिल्ली चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है।                                        dj

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.