चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 58 वर्ष किए जाने के प्रदेश सरकार के फैसले को सही करार देते हुए इसके खिलाफ दायर सभी 32 याचिकाएं खारिज कर दी।
ज. टी एस ढींडसा ने फैसले में साफ किया कि तत्कालीन सरकार द्वारा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ा कर 60 करना पूरी तरह से गलत था। फैसले के समय राज्य विधानसभा के चुनाव घोषित होने ही वाले थे। ऐसे में तत्कालीन सरकार ने महज चुनावों में विशेष वर्ग के वोट हासिल करने के लिए यह फैसला किया था। सरकार के फैसले में ईमानदारी नहीं थी। वित्त विभाग ने भी आपत्ति जताई थी। सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के लिए मौजूदा कानून में जरूरी संशोधन नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने फैसले के लिए मंत्रिमंडल का कोरम पूरा नहीं होने की दलील भी खारिज कर दी। dj
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