चंडीगढ़ : हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से घटाकर 58 वर्ष किए जाने के मामले में हाईकोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगा। प्रदेश के सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी अब हाईकोर्ट के आदेश पर टिकी हुई है।
जस्टिस टीएस ढींढसा की कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि 25 नवंबर को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में 30 नवंबर से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष करने का निर्णय लिया गया था। जबकि बैठक के दौरान कोरम तक पूरा नहीं किया गया। नियम के अनुसार ऐसी बैठक के लिए कम से कम 12 सदस्यों की अनिवार्यता होती है जबकि उस समय मंत्रिमंडल के केवल 10 सदस्य ही मौजूद थे। प्रदेशभर की कई यूनिवर्सटिी में रिटायरमेंट की उम्र अब भी 60 वर्ष है परंतु राज्य सरकार ने कर्मचारियों के साथ अन्याय करते हुए बिना किसी पूर्व जानकारी के उन्हें घर बैठा दिया। इस फैसले से कई कर्मचारी पूर्व निर्धारित समय से पहले ही रिटायर हो गए क्योंकि वे 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। dj
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