चंडीगढ़ : हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि वह अगस्त माह में पीजीटी टीचरों के लिए गए विज्ञापन में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, मान्यता प्राप्त स्कूलों और सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का अनुभव रखने वाले उन टीचरों के आवेदन स्वीकार करने के लिए संशोधित विज्ञापन जारी करे जिनका आवेदन उम्र अधिक होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया।
सोमनाथ व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी किए। याचिका के मुताबिक हरियाणा सरकार ने राज्य शिक्षा स्कूल कैडर के हजारों पदों के लिए अगस्त माह में आवेदन मांगे थे। याचिकाकर्ता ने जब ऑनलाइन आवेदन किया तो उसका आवेदन रिजेक्ट हो गया क्योंकि आवेदन में अधिकतम आयु 42 साल तय की गई थी, जबकि याचिकाकर्ता की आयु 43 साल के करीब थी। याचिकाकर्ता ने हरियाणा राज्य शिक्षा स्कूल कैडर (ग्रुप बी) सेवा नियमावली का हवाला देते हुए बताया कि इसके तहत सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त सरकारी विद्यालयों में काम करने वाले टीचर को पांच वर्ष तक आयु की छूट का हक बनता है लेकिन याचिकाकर्ता को सरकार की तरफ से ऐसी कोई छूट नहीं दी गई। इस कारण याचिकाकर्ता जैसे सैकड़ों टीचर आवेदन करने से वंचित रह गए। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद हरियाणा सरकार को निर्देश जारी किया कि वो इस तरह के उम्मीदवार जो सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त सरकारी विद्यालयों में काम करने का अनुभव रखते हैं और सेवा नियम के तहत उम्र में छूट के हकदार हैं उनको इस भर्ती में भाग लेने के लिए मौका दे। dj
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