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Thursday, 29 January 2015

पदोन्नति में आरक्षण का मामला हाई कोर्ट ने अन्य बेंच रेफर किया

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस एसजे वजीफदार व जस्टिस एजी मसीह पर आधारित खंडपीठ ने प्रमोशन में आरक्षण की नीति को रद करने के हाईकोर्ट की एकल बेंच के फैसले को अन्य बेंच को रेफर कर दिया। 
सामान्य वर्ग के कर्मचारियों ने अर्जी दायर कर खुद को प्रतिवादी बनाने की मांग की है। इस मामले में डिविजन बेंच दिसंबर माह में हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर चुकी है। इसके साथ ही डिविजन बेंच स्पष्ट कर चुकी है कि अगर सरकार इन कर्मचारियों को डिमोट करती है और उनकी जगह सामान्य श्रेणी के कर्मचारी को प्रमोशन देती है तो सामान्य श्रेणी का कर्मचारी उस पद पर समानता का दावा पेश नहीं करेगा। यह सभी निर्णय इस अपील के फैसले पर निर्भर करेगा।
शिक्षा विभाग के करीब तीन सौ से ज्यादा कर्मचारियों की तरफ से दायर अपील में एकल बेंच के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकील कर्मवीर बनयाना ने बताया कि हाईकोर्ट की एकल बेंच का आदेश कानूनन सही नहीं है क्योंकि प्रभावित कर्मचारियों को उस मामले में प्रतिवादी ही नहीं बनाया गया। एकल बेंच को फैसला सुनाने से पहले उनका पक्ष भी सुनना चाहिए था। इसलिए उनका पक्ष भी सुना जाए।                               dj

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