** 75 फीसद उपस्थिति दर्ज करा रहीं बेटियां
सिरसा : सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को गैर हाजिर रहने पर
छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग ने स्कूल में विद्यार्थियों
की छात्रवृत्ति के लिए 50 फीसद उपस्थिति जरूरी होगी। यदि किसी भी स्कीम में
अपात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के
अधिकारी जिम्मेदार होंगे। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा।
जिसके लिए शिक्षा विभाग के निदेशक ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा
अधिकारियांे को निर्देश जारी किए हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले
अनुसूचित व पिछड़ी जाति, बीपीएल व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले
परिवारों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। शिक्षा विभाग
दी जाने वाली छात्रवृत्ति विद्यार्थियों के बैंक खाते में आनलाइन डाली
जाती है।
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की 50 फीसद
उपस्थिति जरूरी है। वहीं इससे कम होने पर अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे।
जिसके तहत छात्र अनुसूचित जाति से संबंधित होने के साथ साथ बीपीएल वर्ग में
भी कवर होता है। या बीसीए वर्ग से संबंधित होने के साथ साथ बीपीएल वर्ग
में भी कवर होता है। तो वह एक ही स्कीम में छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगा।
छात्र राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम में छात्रवृत्ति का क्लेम
प्राप्त करता है तो वह केंद्रीय प्रायोजित किसी भी छात्रवृत्ति स्कीम में
छात्रवृत्ति का क्लेम प्राप्त नहीं करेगा। क्योंकि विद्यार्थी एक ही
छात्रवृत्ति स्कीम में क्लेम कर सकता है।
"स्कूलों में पढ़ने वाले
विद्यार्थियों की 50 फीसद उपस्थिति होना जरूरी है। इससे कम उपस्थिति रहने
वाले विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा।"-- डॉ.
यज्ञदत्त वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी सिरसा
स्कूलों में उपस्थिति रहने के मामले में बेटियां आगे
60 फीसद वे ही
विद्यार्थी हैं जिनकी उपस्थिति स्कूलों में 75 फीसद पूरी हो पाती है। इसमें
सबसे बड़ी बात यह है कि 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी करने में जिले की
बेटियां बेटों से काफी आगे हैं। इस साल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले
छात्र-छात्रओं को पोशाक व छात्रवृत्ति का लाभ देने में सरकार ने पहले से
अधिक सख्ती की है। 75 प्रतिशत उपस्थिति में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो
इसकी जांच तथा मॉनीटरिंग के लिए कई स्तरों पर व्यवस्था की गई है। सरकार ने
सभी स्कूलों से बच्चों के नाम तथा पहली अप्रैल से कई स्तरों पर व्यवस्था की
गई है। जिसके लिए विद्यार्थियों की संख्या एमआइएस पोर्टल पर भी डाली जाती
है।
स्कूल छोड़ने वालों की भी समय पर देनी होगी सूचना
सरकारी
स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति की
राशि डाली जाती है। जिसको लेकर स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की जानकारी
स्कीम वाईज निर्धारित प्रोफार्मा अनुसार सूचना समय पर देनी होगी।
विद्यार्थियों को किसी कारण गलती से स्कीम के अतिरिक्त अन्य स्कीम में डाटा
प्राप्त होने उपरांत यदि उसको दोहरी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है तो
उसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी जिम्मेवार होंगे।
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