चंडीगढ़ : हरियाणा में सेवानिवृत्त अधिकारियों की री-इंप्लाइमेंट की बढ़ती
प्रवृत्ति पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चिंता जताई है। साथ ही लोक
निर्माण विभाग के रिटायर्ड अधीक्षक अभियंता की पुनर्नियुक्ति को खारिज कर
दिया।
विभाग के ही एक्सईएन आरके वर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते
हुए जस्टिस अजय तिवारी ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। याचिका के मुताबिक
रिटायर्ड अधीक्षक अभियंता प्रदीप रंजन को विभागीय अधिकारियों और मुख्य सचिव
की असहमति के बावजूद अनावश्यक रूप से पुनर्नियुक्ति दी गई। पूरे रिकॉर्ड
की जांच के बाद अदालत ने आरोपों को सही पाते हुए नियुक्ति को खारिज कर
दिया। अदालत ने कहा कि इस तरह की पुनर्नियुक्ति से पदोन्नति का इंतजार कर
रहे वरिष्ठ अधिकारी हतोत्साहित होते हैं। इसलिए अनावश्यक रूप से
पुनर्नियुक्ति का चलन बंद होना चाहिए।
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