हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन
कंप्यूटरशि क्षकों
का आरोप है कि सितंबर, 2015 में शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर शिक्षकों की
नियमित भर्ती होने तक उन्हें कांट्रेक्ट बेसिस पर रखने का फैसला किया था।
मार्च, 2016 में सरकार ने कांट्रेक्ट बेसिस पर कंप्यूटर टीचरें के नए सिरे
से आवेदन मांग लिए। इस पर उनकी ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा
खटखटाया गया। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया रोकते हुए सरकार को निर्देश दिए कि
नियमित भर्ती होने तक मौजूदा शिक्षकों को न्यूनतम वेतनमान के आधार पर रखा
जाए। अब सरकार हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही है।
कंप्यूटर टीचर-लैब असिस्टेंट का फैसला जल्द: रामबिलास
"कंप्यूटर
टीचर और लैब सहायक पिछले दिनों हमसे आकर मिले थे। हमने उन्हें सेवा
विस्तार का आश्वासन दिया था। उनकी फाइल को भी आगे बढ़ा दिया गया है। आज मैं
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में व्यस्त था, इसलिए इस
बारे में ज्यादा जानकारी नहीं ले पाया। मंगलवार को विभागीय अधिकारियों से
इस मसले पर चर्चा करेंगे। इनके सेवा विस्तार पर बहुत जल्द ही निर्णय कर
लिया जाएगा।"-- प्रो. रामबिलास शर्मा, शिक्षा मंत्री हरियाणा
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