** शिक्षा निदेशालय ने कर्मियों के चयन को जारी किए नए निर्देश
सिरसा : प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील बनाने के लिए ‘रसोइये’ (कुक) और हेल्पर के चयन तथा नियुक्ति के लिए शिक्षा निदेशालय ने नए निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में मौलिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है और नए निर्देशों का पालन करने की हिदायतें जारी की हैं।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा निदेशालय को प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील के तहत कुक को लगाने, हटाने को लेकर शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों में बताया गया कि बिना पहले तो बिना किसी नियम-कानून के ही खाना बनने के लिए कुक और हेल्पर की नियुक्ति कर दी जारी और बाद में बिना नियमों तथा बिना किसी ठोस कारण के ही उन्हें हटा भी दिया जाता है। जारी पत्र में मौलिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किए कि कुक से संबंधित सभी शिकायतों का निवारण निर्धारित हिदायतों के अनुसार ही जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी करें। बताया जा रहा नए निर्देश जारी होने के बाद पूरी जांच-परख के बाद ही कुक-हेल्पर का चयन और नियुक्ति की जा सकेगी। इतना ही नहीं बिना ठोस कारण के उन्हें हटाया भी नहीं जा सकता। इससे व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
जांच के बाद होगा चयन : सूत्र बताते हैं कि अब किसी भी विद्यालय में मिड-डे मील के तहत कुक-हेल्पर का चयन और उनकी नियुक्ति से पहले चिकित्सा जांच कराई जाएगी। यदि आवेदनकर्ता को छूत, संक्रमित बीमारी, संसर्ग रोग होगा तो उसकी नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।
ये हैं निर्देश
- कुक-कम-हेल्पर के रूप में कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थी को ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों का सदस्य अवश्य होना चाहिए।
- कुक-कम-हेल्पर लगाने के लिए स्कूल के गांव की महिला को प्राथमिकता दी जानी है।
- यदि किसी महिला के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हों, तो उसको अधिक प्राथमिकता दी जाए।
- यह संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पालिका का स्थायी नागरिक हो।
- उस पर कोई आपराधिक मुकद्दमा दर्ज न हो।
- खाना पकाने का पूर्ण अनुभव हो।
- सरकार द्वारा जारी हिदायतों अनुसार अनुसूसचित जाति से संबंधित आवेदनकर्ता को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।
- अनुसूचित जाति की महिला को भी प्राथमिकता दी जाए।
- विधवा, बीपीएल, पिछड़ी जाति की महिला को पहले मौका दिया जाए। dj
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