.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

Saturday, 10 February 2018

नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिले का शेडयूल जारी

** निजी स्कूलों को देनी होगी एक मार्च तक खाली सीटों की जानकारी, 20 मार्च से 10 अप्रैल तक भरे जाएंगे दाखिले को लेकर फार्म
भिवानी : हरियाणा स्कूली शिक्षा निदेशालय ने सत्र 2018-19 के लिए निजी स्कूलों में नियम 134ए के तहत गरीब बच्चों के दाखिला दिलाने का शेड्यूल जारी किया है। इस शेड्यूल के अनुसार निजी स्कूलों को एक मार्च तक अपने स्कूलों में कक्षावार रिक्त सीटों की जानकारी विज्ञापन के जरिये सार्वजनिक करनी होंगी।
10 मार्च तक प्रदेश के प्रत्येक जिले में खंड व जिला स्तर पर दाखिला कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी के माध्यम से ही गरीब बच्चों के निजी विद्यालयों में दाखिले सुनिश्चित किए जाएंगे। 20 मार्च तक सभी निजी स्कूलों को अपने स्कूल के बाहर डिस्पले बोर्ड और स्कूल वेबसाइट पर कक्षा अनुसार नियम 134ए के तहत रिक्त सीटों की सूची सार्वजनिक करनी होगी, जिससे यह पता लग सके कि किस कक्षा में कितने बच्चे दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद 20 मार्च से 10 अप्रैल तक सभी जिलों में खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर ही नियम 134ए के तहत गरीब बच्चों के आवेदन फार्म मांगे जाएंगे और 15 अप्रैल को असेसमेंट टेस्ट होगा। टेस्ट का रिजल्ट 18 अप्रैल को घोषित होगा। 19 अप्रैल को ब्लाक स्तर पर ही दाखिले के लिए ड्रा निकाला जाएगा। पहले ड्रा के बाद 20 से 25 अप्रैल तक बच्चों के दाखिले हो सकेंगे। इसके बाद दूसरा ड्रा एक मई को निकाला जाएगा, जिसके तहत 2 से 5 मई तक बच्चों के दाखिले हो सकेंगे। इसके बाद 12 मई को जिला स्तरीय कमेटी को दाखिला रिकॉर्ड सौंप दिया जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने बताया कि अभिभावक अपने बच्चों के फार्म भरवाते समय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से रसीद अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने कहा है कि हर साल विभाग निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए यह शेड्यूल जारी करने में देरी करता है।

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.