चंडीगढ़ : सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद हरियाणा में 25 लाख स्कूली
बच्चों के लिए सुरक्षा मानक लागू नहीं किए जा रहे हैं। राज्य सूचना आयोग
स्कूलों में सुरक्षा मानक लागू नहीं किए जाने पर खफा है। सूचना आयुक्त
हेमंत अत्री ने शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव को अगले दो माह के
भीतर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानक लागू करने को हरसंभव कदम
उठाने की हिदायतें दी हैं।
हेमंत अत्री ने यह आदेश फरीदाबाद निवासी
आरपी शर्मा की एक अपील पर सुनवाई करते हुए जारी किए हैं। सूचना आयुक्त ने
कहा है कि यदि सुरक्षा मानक लागू करने में कोई अधिकारी लापरवाह अथवा दोषी
पाया जाता है तो सेवा नियमों के तहत उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी
चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आरपी शर्मा को तीन हजार रुपये मुआवजा देने के
आदेश दिए। हेमंत अत्री ने इस बात पर हैरानी जताई कि राज्य सरकार ने सुप्रीम
कोर्ट के समक्ष 2004 की सिविल अपील संख्या 483 में यह शपथपत्र दिया कि
प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों के लिए सुरक्षा मानक लागू कर दिए गए हैं।
मगर हकीकत में अधिकारियों के पास इन्हें लागू करने या स्कूलों के निरीक्षण
का रिकार्ड ही मौजूद नहीं है।
बच्चों के संवेदनशील मामले पर चूक कैसे कर
रहे अधिकारी :
हेमंत अत्री ने बच्चों की सुरक्षा जैसे अति संवेदनशील मसले
पर अधिकारियों की बेरूखी पर कहा कि लगता है कि इस तरफ किसी का भी ध्यान
नहीं है। उन्होंने बाल सुरक्षा मानकों के प्रति इस लापरवाही को अमानवीय
करार देते हुए कहा कि अधिकारियों के इस उपेक्षापूर्ण रवैये की निंदा की
जानी चाहिए।
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