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Friday, 16 February 2018

भर्ती मामले में गेस्ट शिक्षकों को नहीं मिलेगा अनुभव का लाभ

** कानूनी सचिवों और वरिष्ठ कानून अधिकारी भी अंकों में छूट देने के विरूद्ध
** एलजी हाउस ने कहा, यह मांग कानूनन गलत है, उम्र के मामले में मिलेगा लाभ
नई दिल्ली : गेस्ट शिक्षकों को भर्ती के मामले में अनुभव के आधार पर लाभ नहीं मिलेगा। एलजी हाउस ने साफ किया है कि गेस्ट शिक्षकों को अनुभव के आधार पर लाभ नहीं दिया जा सकता है। यह मांग कानूनन गलत है। 
अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की। बैठक के दौरान सिसोदिया को बताया गया कि मामले को विस्तृत रूप से जांचा गया है और कानूनी सलाह लेने के बाद यह तय किया गया कि उम्मीदवारों को अंकों में छूट देने से संविधान के अनुछेद 14 और 16 के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। कानूनी सचिवों और वरिष्ठ कानून अधिकारी भी भर्ती प्रक्रिया में अंकों में छूट देने के विरूद्ध हैं। इन पदों के लिए करीब 5.5 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। एलजी हाउस ने स्पष्ट किया कि अतिथि शिक्षकों को दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र में पहले ही छूट दे दी गई है। 
उधर उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को उपराज्यपाल (एलजी) को पत्र लिखकर गेस्ट शिक्षकों को नौकरी देने के मामले में अनुभव का लाभ देने की फिर मांग की। उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्देश के बाद भी आप अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर बातचीत को तैयार नहीं हैं। उनके अनुभव को माना जाना चाहिए।

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