** पेंशन से वंचित सेवानिवृत्त शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों पर मेहरबानी
चंडीगढ़ : सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में पहली जनवरी 1988 से 10 मई 1998 के बीच सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों को अब हर महीने मानदेय मिलेगा। प्रिंसिपल को 30 हजार, लेक्चरर को 25 हजार, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 11 हजार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छह हजार रुपये मासिक दिए जाएंगे। इसके अलावा 1 अप्रैल 2016 से पंडित दीन दयाल उपाध्याय मानदेय योजना के तहत रिटायर्ड स्टाफ को 11 महीने का एरियर भी दिया जाएगा।
चंडीगढ़ : सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में पहली जनवरी 1988 से 10 मई 1998 के बीच सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों को अब हर महीने मानदेय मिलेगा। प्रिंसिपल को 30 हजार, लेक्चरर को 25 हजार, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 11 हजार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छह हजार रुपये मासिक दिए जाएंगे। इसके अलावा 1 अप्रैल 2016 से पंडित दीन दयाल उपाध्याय मानदेय योजना के तहत रिटायर्ड स्टाफ को 11 महीने का एरियर भी दिया जाएगा।
उच्चतर शिक्षा विभाग ने बुधवार को योजना की अधिसूचना जारी कर दी।
जिन अनुदान प्राप्त कॉलेजों को सरकार ने अपने अधीन ले रखा है, उनके शिक्षक व
कर्मचारी भी योजना के पात्र होंगे। बशर्ते उन्होंने अनुदान प्राप्त
कॉलेजों में दस साल से अधिक सेवाएं दी हों।
जीवित रहने तक ही रिटायर्ड
स्टाफ को यह अनुदान दिया जाएगा और उनके आश्रित या कानूनी वारिस इसके पात्र
नहीं होंगे। मानदेय केवल उन्हीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा जो अन्य
कोई पेंशन लाभ नहीं ले रहे हैं।
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.