** हाईकोर्ट में 3 नवंबर को होगी सुनवाई
चंडीगढ़ : ओमप्रकाश चौटाला सरकार में हुई 3206 जूनियर बेसिक टीचरों (जेबीटी) की भर्ती को खारिज करने के सिंगल बेंच के आदेशों के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रभावित शिक्षकों ने 15 साल की सर्विस का हवाला देते हुए बेरोजगार करने की हाईकोर्ट से अपील की।
कोर्ट ने मामले में 3 नवंबर के लिए अगली सुनवाई तय की है। मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान शिक्षकों की ओर से दलील देते हुए कहा गया कि अभी तक प्रदेश सरकार और डिवीजन बेंच दोनों का रूख यही रहा है कि इन शिक्षकों को बेरोजगार किया जाए। ऐसे में इन शिक्षकों को एडजस्ट करने पर विचार किया जाना चाहिए। वहीं निकाले गए शिक्षकों के स्थान पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे शिक्षकों की ओर से दलील देते हुए कहा गया कि इस भर्ती में धांधली हुई है। सीबीआई ने अपनी जांच में यह साबित भी कर दिया और मुख्य आरोपियों जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला अन्य को इस मामले में मिली सजा को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखा है। ऐसे में इन टीचर को नौकरी पर कैसे रखा जा सकता हैं।
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