चंडीगढ़ : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर हरियाणा में नौकरी से बाहर किए गए गेस्ट टीचरों की पुनर्विचार अर्जी पर सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा है। हाईकोर्ट ने चार सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। गेस्ट टीचरों को न हटाने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं के मामले में सरकार ने 4073 को सरप्लस बताया था। हाईकोर्ट ने इन्हें हटाने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के फैसले पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। इसे डिवीजन बेंच में चुनौती दी गई थी, लेकिन डिवीजन बेंच ने कहा था कि जो दलील यहां दी जा रही है, वही एकल बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान दी जानी चाहिए थीं। डिवीजन बेंच ने एकल बेंच के फैसलेे पर पुनर्विचार की छूट दी थी। गेस्ट टीचर्स ने एकल बेंच में पुनर्विचार अर्जी दायर कर तथ्य उजागर किया था कि राज्य में शिक्षकों के तमाम पद खाली हैं, ऐसे में सरकार की ओर से उन्हें सरप्लस कहना गलत है। इसी पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। au
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*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***
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