चंडीगढ़ : वर्ष 2012 में प्रदेश सरकार द्वारा अलग अलग विषयों के लिए निकाली गई पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षकों (पीजीटी) की भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस दीपक सिब्बल ने याचिका को खारिज करते हुए आवेदकों को कोई राहत देने से इनकार कर दिया।
अलग अलग याचिकाओं में आवेदकों ने कहा कि वर्ष 2012 में शिक्षक भर्ती बोर्ड के माध्यम से सरकार ने विभिन्न विषयों के लिए पीजीटी की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ की थी। इस नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान मनमाना रवैया अपनाया गया। जहां इंटरव्यू के अंकों को तय मानकों से अधिक रखा गया। वहीं, दूसरी ओर शैक्षणिक योग्यता में ज्यादा अंक लेने वाले आवेदकों को इंटरव्यू में कम अंक देकर उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। db
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