यमुनानगर : कोई भी स्कूल एक बार एडमिशन फीस ले सकता है दोबारा नहीं। यदि कोई स्कूल ऐसा करता है तो इसकी सूचना उनके ऑफिस में फोन से दें या ईमेल करें। ऐसे स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री शर्मा ने अभिभावकों की सुविधा के लिए अपने ऑफिस के नंबर 0172- 2740793 और फैक्स नंबर 0172-2741714 और ईमेल आईडी को भी सार्वजनिक किया। शिक्षा मंत्री आदिबद्री बुधवार को सरस्वती महोत्सव रथ यात्रा को हरी झंडी देने के बाद प्रेसवार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के (15 प्रतिशत सीट) बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए बाध्य है।
इन दिनों स्कूलों में प्री नर्सरी और नर्सरी में एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। अप्रैल में अन्य क्लास के लिए भी एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर शिक्षा मंत्री की बात पर प्राइवेट स्कूल संचालक खरे उतरते हैं तो अभिभावकों को फायदा होगा। ये स्कूल संचालक एक बच्चे के रि-एडमिशन (एक क्लास पास कर अगली क्लास में एडमिशन लेने पर) के नाम पर तीन से 12 हजार रुपए वसूलते हैं।
रसीद लें और स्कूल से पूछें किस लिए ले रहे पैसे : उदयप्रताप
डीईओ उदय प्रताप सिंह का कहना है कि एडमिशन के दौरान स्कूल में जो भी पेमेंट अभिभावक करें उसकी रसीद जरूर लें। रसीद में पेमेंट लेने का उद्देश्य स्पष्ट हो। इसके अलावा इनकम और एक्सपेंडिचर का विवरण दिए बिना स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। अगर न्याय संगत है तो विभाग को जानकारी देकर स्कूल फीस बढ़ा सकता है। अभिभावक भी जागरूक रहें। अगर नाजायज फंड लिया जा रहा है तो इसकी शिकायत अधिकारियों को करें। db
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