** 20 फरवरी को होने वाली लेवल तीन की हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा
करनाल : हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए जिले में 12 विद्यालयों में तथा 4 तकनीकी संस्थाओं में बने 21 केन्द्रों पर करीब 6 हजार परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को शांतिप्रिय संपन्न करवाने के लिए डीसी जे गणेशन ने सभी परीक्षा केंद्रों के अधीक्षकों सुपरवाइजरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उपायुक्त गुरुवार को स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में 20 फरवरी को होने वाली लेवल तीन की हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ड्यूटी पर तैनात केंद्र अधीक्षकों सुपरवाइजर अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह अपने आप में अनोखी परीक्षा है। इस परीक्षा में ऐसे लोगों को तैयार किया जाएगा, जो लोग आगे चलकर देश के भविष्य बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सहायक होंगे। यदि इस परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थी ईमानदार मेहनत से परीक्षा देंगे। तो आने वाले समय में वे भी विद्यार्थियों को ऐसा करनी की शिक्षा देंगे।
उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान महिलाओं की तलाशी लेने के लिए अलग से कमरा हो और महिला कर्मी द्वारा ही उनकी तलाशी ली जाए। सभी केंद्रों में पीने के पानी और बिजली का प्रबंध हो। परीक्षा के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक सुरक्षा निरीक्षक से शीघ्र संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने परीक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संबंधित अधिकारियों के नंबर अपने पास रखें। ताकि समय पर संपर्क किया जा सके। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी की बायोमैट्रिक हाजरी भी होगी।
परीक्षा में ये होंगी शर्त
उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान नेत्रहीन परीक्षार्थी को 20 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थी के सिवाय कोई भी व्यक्ति परीक्षा भवन में एंट्री करे। परीक्षार्थी के पास केवल परीक्षा का रोल नंबर, कोई भी पहचान-पत्र तथा बाल पैन के अतिरिक्त किसी भी वस्तु को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने केंद्र अधीक्षक को निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्र के एंट्री गेट पर ही इसकी सूचना परीक्षार्थियों को दें। उन्होंने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आगामी 16 फरवरी तक अपने सम्बन्धित केन्द्र का दौरा करेंगे तथा चैक करेंगे कि वहां कोई कमी तो नहीं है और उसकी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में देंगे। उन्होंने बताया कि सभी सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों के निकट आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आगामी २० फरवरी के लिए लागू कर दी गई है। जब तक पेपर खत्म ना हो जाए तब तक किसी भी परीक्षार्थी को केन्द्र से बाहर ना जाने दिया जाए। db
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