** एक्सटेंशन के लिए मेडिकल फिटनेस व तीन साल का सर्विस रिकार्ड पैमाना
चंडीगढ़ : हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र के बीच में
सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों को शिक्षा सत्र की अवधि पूरी करनी होगी।
ऐसे शिक्षकों को शिक्षा सत्र के अंत 31 मार्च तक या नई भर्ती होने तक रखा
जाएगा, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो सके। जिन सेवानिवृत्त
अध्यापकों को पुन:रोजगार पर रखा जाएगा उनके मेडिकल फिटनेस के साथ-साथ पिछले
तीन साल के सेवाकाल का रिकॉर्ड अवश्य देखा जाएगा।1 प्रदेश के शिक्षा
मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा ने बताया कि बृहस्पतिवार को इस संबंध में
अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा में काम
करने वाले प्रिंसिपल, हैडमास्टर, मास्टर, सी एंड वी अध्यापक, मुख्य अध्यापक
और जेबीटी अध्यापकों को उनकी सेवानिवृत्ति से एक माह पहले ही पुन:रोजगार
की मंजूरी दे दी जाएगी। प्रो. रामबिलास के अनुसार प्रिंसिपल, हैडमास्टर
और स्कूल प्राध्यापकों के केस जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय पर सेंकेडरी
एजुकेशन महानिदेशक को भेजेंगे, जो ऐसे मामलों में अपने स्तर पर निर्णय
लेंगे। इसके अलावा मास्टर एवं सी एंड वी अध्यापकों के केस संबंधित स्कूल के
मुखिया प्रिंसिपल या हैडमास्टर के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के पास भेजे
जाएंगे और इन केसों पर निर्णय तो जिला शिक्षा अधिकारी ही लेंगे परंतु
विभाग के निदेशक को इसकी सूचना देनी होगी। dj
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