चंडीगढ़ : सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का तबादला अब साफ्टवेयर करेगा। विभाग ने तबादला नीति पर शिक्षकों के सुझाव लेने के बाद अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। विभाग का प्रस्ताव है कि आगामी शैक्षणिक सत्र से पहले शिक्षकों का तबादला कर दिया जाए। विभाग ने साफ्टवेयर तैयार कर लिया है। इसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिखाया जाएगा। उसके बाद तबादला नीति को कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद तबादले किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने पिछले साल अगस्त में वेबसाइट पर तबादला नीति का प्रारूप अपलोड किया था। तब 18 सितंबर, 2015 तक शिक्षकों और शिक्षक संगठनों से सुझाव मांगे थे। अधिकतर शिक्षकों ने तबादला नीति के मुख्य बिंदुओं पर यादा आपत्तियां दर्ज नहीं कराई हैं। कुछ ने सुझाव दिए हैं। विभाग ने इन सभी सुझावों और आपत्तियों पर गौर किया और अब फाइनल तबादला नीति तैयार कर ली है। कैबिनेट की मंजूरी से पहले साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। शिक्षकों से आनलाइन आवेदन पहले ही मांगे हुए हैं। जैसे ही साफ्टवेयर तैयार होगा, वैसे ही साफ्टवेयर तबादला आदेश जारी कर देगा।ये हैं मुख्य बिंदू
लड़कियों के स्कूलों में 50 साल की उम्र से नीचे का पुरुष टीचर तैनात नहीं होगा। जिन टीचर्स को पांच साल या ज्यादा समय एक ही स्थान पर हो गया है, उनके तबादले तय हैं, क्योंकि उनके पदों को तबादले के लिए खाली माना जाएगा। हर जिले को स्कूलों की स्थिति के अनुसार सात जोन में बांटा गया है। उन टीचर्स का तबादला मेवात से बाहर नहीं होगा जिनका कैडर मेवात का है। अलबत्ता, जो टीचर्स किसी दूसरे जिले से मेवात, मोरनी जैसे किसी दुर्गम क्षेत्र (हार्ड एरिया) में तैनाती कराएगा, उसे बेसिक पे और डीए का 10 फीसदी ज्यादा वेतन दिया जाएगा।
अंक भी बनेगे आधार
तबादले का आधार अंक भी बनेंगे। उम्र के 80 नंबर हैं जबकि 20 नंबर अन्य कैटेगरी मसलन महिला, विधवा, बीमारी, जोड़ा या अन्य से संबंधित रखे गए हैं। अगर किसी ने ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी की है तो उसे भी ध्यान में रखा जाएगा। किसी भी स्कूल में (लड़कियों के स्कूल छोड़कर) 50 फीसदी से यादा महिला टीचर्स नहीं होंगी। सीधी भर्ती या प्रमोशन वाले टीचर्स को जोन एक और दो में तैनाती नहीं मिलेगी। टीचर्स तबादले के लिए जो ऑप्शन देंगे, वे 10 साल तक उसे नहीं बदल सकेंगे मगर अविवाहित महिला टीचर्स को शादी होने के बाद यह अवसर दिया जाएगा।
"साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। यह अंतिम चरण में है। तबादले साफ्टवेयर से ही होंगे।"-- केशनी आनंद अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा
इस तरह होंगे स्कूलों के जोन
- जिला मुख्यालय पर नगर निकाय के स्कूल।
- नगर निकाय की बाहरी सीमा से 10 किमी के रेडियस में पड़ने वाले स्कूल।
- शिक्षा खंड मुख्यालय के शहर या कस्बे के स्कूल (जिला मुख्यालय के नगर निकाय के स्कूल छोड़कर)
- स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे पर नगर निकाय से बाहर 10 से 15 किलोमीटर के भीतर पड़ने वाले स्कूल।
- शिक्षा खंड मुख्यालय के पांच किमी के भीतर पड़ने वाले स्कूल। hb
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