** प्रदेश सरकार ने बनाई नई शिक्षक तबादला नीति, पर्ची की बजाय ऑनलाइन होंगे तबादले, बनाए सात जोन
चंडीगढ़ : करीब सवा लाख शिक्षकों को तबादलों के लिए अब मंत्रियों और विधायकों के दरवाजों पर नहीं भटकना पड़ेगा। सरकार ने नई शिक्षक तबादला नीति तैयार की है। इसके तहत स्कूलों में शिक्षकों का तबादला अब जोनवार होगा। पर्ची पर होने वाले तबादले बंद कर दिए गए हैं। समस्त तबादले ऑनलाइन होंगे और इसका पूरा रिकॉर्ड देखा जा सकेगा।
चंडीगढ़ : करीब सवा लाख शिक्षकों को तबादलों के लिए अब मंत्रियों और विधायकों के दरवाजों पर नहीं भटकना पड़ेगा। सरकार ने नई शिक्षक तबादला नीति तैयार की है। इसके तहत स्कूलों में शिक्षकों का तबादला अब जोनवार होगा। पर्ची पर होने वाले तबादले बंद कर दिए गए हैं। समस्त तबादले ऑनलाइन होंगे और इसका पूरा रिकॉर्ड देखा जा सकेगा।
शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास
शर्मा की मंजूरी के बाद तबादला नीति तैयार की जा चुकी है। तबादलों के लिए
प्राथमिक, मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को सात अलग-अलग जोन में
बांटा गया है। 19 फरवरी तक इन जोन पर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं।
हालांकि तबादला नीति के कुछ प्रावधानों पर शिक्षक संगठन पहले ही आपत्ति
दर्ज करा चुके हैं। नई नीति के तहत जिन शिक्षकों को पांच साल या इससे अधिक
समय एक ही स्थान पर हो गया, उनके तबादले तय हैं। लड़कियों के स्कूलों में
उन्हीं शिक्षकों का तबादला किया जाएगा जिनकी उम्र 50 साल से कम है। तबादले
के लिए आवेदन ऑनलाइन करने की अनिवार्यता रखी गई है। इसके लिए जोनवार विकल्प
होगा। डीईओ और डीपीईओ जोनवार खाली पदों की संख्या भरने का काम करेंगे।
तबादला नीति के मुताबिक पांच साल वाले शिक्षक को दूसरे जोन में जाने का
विकल्प भरना होगा।
शिक्षक यदि कोई जोन नहीं भरता तो प्रदेश के किसी भी
स्कूल में उसका तबादला किया जा सकता है। तबादले के पांच दिन में शिक्षक को
ज्वाइन करना होगा। नई नीति के तहत शिक्षकों को अंक भी दिए गए हैं। आयु के
80 अंक होंगे। 20 नंबर महिला, विधवा, बीमार, पति-प}ी का जोड़ा अथवा अन्य से
संबंधित हैं। कपल केस में 10 नंबर, महिला शिक्षक के बच्चे छोटे होने पर 5
नंबर और विशेष आवश्यकता के लिए 10 नंबर रखे गए हैं। लड़कियों के स्कूल को
छोड़कर किसी भी स्कूल में 50 प्रतिशत से अधिक महिला शिक्षक नहीं होंगी।
बनाए गए तबादलों के लिए जोन
शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा के
अनुसार जोन एक में जिला मुख्यालय के नगर निकाय के सभी स्कूल शामिल होंगे।
जोन दो में नगर निगम की बाहरी सीमा से 10 किलोमीटर की परिधि में पड़ने वाले
स्कूल होंगे। जोन 3में बीईओ मुख्यालय, शहर या कस्बे के स्कूल होंगे। जोन 4
में स्टेट, और नेशनल हाईवे पर 10 से 15 किलोमीटर के भीतर पड़ने वाले स्कूल
शामिल किए गए हैं। जोन 5 में शिक्षक खंड मुख्यालय के 5 किलोमीटर के भीतर
पड़ने वाले स्कूल होंगे। जोन 6 में शिक्षा खंड मुख्यालय के पांच से 10
किलोमीटर के बीच पड़ने वाले स्कूल रखे गए हैं। बाकी बचे इलाके जोन 7 में
रहेंगे। dj
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