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Sunday, 27 July 2014

719 गेस्ट टीचर भर्ती करने वाले अफसरों पर भी हाे कार्रवाई : सुप्रीम कोर्ट

** मिसमैच सब्जेक्ट होने पर भी चयन कैसे : कोर्ट 
चंडीगढ़ : 'गेस्टटीचर की भर्ती में सब्जेक्ट का कंबिनेशन तक नहीं देखा गया।' सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी 719 गेस्ट टीचरों को बर्खास्त करने के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए की। 
अदालत ने कहा, 'यह भारी गड़बड़ी तो ही है, स्टूडेंट्स पर बड़ा अत्याचार भी है। उन युवाओं से अन्याय हुआ जो सारी क्वालिफिकेशन पूरी करने के बावजूद इस गड़बड़ी के कारण टीचर बनने से रह गए।' सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि गेस्ट टीचर भर्ती करने वाले शिक्षा विभाग के अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। 2005 में भर्ती किए गए गेस्ट टीचरों में से 719 शिक्षक ऐसे थे, जिनके सब्जेक्ट मिसमैच (मसलन हिंदी के टीचर के लिए बीए लेवल पर हिंदी के साथ संस्कृत होनी चाहिए।) थे। 
जमकर हुआ भाई-भतीजावाद 

अध्यापक संघ के सदस्य याची बिजेंद्र ने बताया कि योग्य उम्मीदवारों को ताक पर रख दिए जाने के कारण उन्हें हाईकोर्ट में याचिका लगानी पड़ी। अदालत ने 719 गेस्ट टीचरों को हटाने का आदेश दिया। बर्खास्त टीचरों ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन दायर की जो खािरज हो गई। शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आॅर्डर नहीं आए हैं। आॅर्डर की कॉपी आने के बाद, जो गड़बड़ी हुई और जिस स्तर पर की गई, उसकी पहचान कर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन पर कार्रवाई भी होगी।
ऐसे दिया घोटाले को अंजाम : 
2005 में सरकार ने शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए गेस्ट टीचर रखने का फैसला लिया। नियम ये था कि जिस स्कूल में गेस्ट टीचर रखा जाना है, वह शहर में उसी वार्ड या आसपास के वार्ड और गांव में उसी गांव का होना चाहिए। यदि ऐसा उम्मीदवार मिले तो दूसरे गांव, फिर ब्लाॅक और अंत में जिलास्तर से लिया जाए। यह भर्ती चूंिक स्कूल स्तर पर होनी थी इसलिए इसमें चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए सब्जेक्ट के कंबिनेशन पर ध्यान नहीं दिया गया।                         db

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