** एलटीसी और शिक्षा शास्त्री की डिग्री रखने वाले संस्कृत शिक्षकों को प्रधानाचार्य पद पर प्रोन्नत करने का मामला
नई दिल्ली : हरियाणा में संस्कृत स्कूलों के प्रधानाचार्यो पर पदावनति की तलवार लटक गई है। सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें अपने पद से पदावनत होकर निचले पद पर जाना पड़ सकता है। सुप्रीमकोर्ट ने उनकी पदावनति स्थगित करने वाले पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीमकोर्ट ने यह आदेश भाषा शिक्षक प्रमाणपत्र (एलटीसी) और शिक्षा शास्त्री (ओटी) की डिग्री रखने वाले प्रधानाचार्य पद पर प्रोन्नति की मांग कर रहे संस्कृत शिक्षकों की याचिका पर सुनाया है।
मालूम हो कि हरियाणा में संस्कृत शिक्षकों की प्रधानाचार्य पद पर प्रोन्नति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। अब सुप्रीमकोर्ट में चल रही सुनवाई इस मामले में दूसरे दौर की मुकदमेबाजी है। मुख्य विवाद एलटीसी और ओटी डिग्री रखने वाले संस्कृत शिक्षकों और बीएड डिग्री रखने वाले संस्कृत शिक्षकों के बीच प्रोन्नति में प्राथमिकता को लेकर है। न्यायमूर्ति मदन बी. लोकूर व कुरियन जोसेफ की पीठ ने गत सप्ताह हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली बहादुर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये अंतरिम रोक आदेश जारी किया। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिपक्षियों को नोटिस जारी किया। dj
मालूम हो कि हरियाणा में संस्कृत शिक्षकों की प्रधानाचार्य पद पर प्रोन्नति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। अब सुप्रीमकोर्ट में चल रही सुनवाई इस मामले में दूसरे दौर की मुकदमेबाजी है। मुख्य विवाद एलटीसी और ओटी डिग्री रखने वाले संस्कृत शिक्षकों और बीएड डिग्री रखने वाले संस्कृत शिक्षकों के बीच प्रोन्नति में प्राथमिकता को लेकर है। न्यायमूर्ति मदन बी. लोकूर व कुरियन जोसेफ की पीठ ने गत सप्ताह हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली बहादुर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये अंतरिम रोक आदेश जारी किया। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिपक्षियों को नोटिस जारी किया। dj
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