चंडीगढ़ : पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला शासनकाल में जेबीटी भर्ती में कथित घोटाले का पर्दाफाश करने वाले निलंबित आईएएस अधिकारी संजीव कुमार एवं अन्य के खिलाफ सीबीआई अदालत चंडीगढ़ की ओर से नामंजूर चार्जशीट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने तलब कर ली है।
सीबीआई ने 1999 के पुस्तक छपाई घोटाले में संजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई चंडीगढ़ के विशेष जज विमल कुमार की अदालत में चार्जशीट दायर की थी, लेकिन अदालत ने कहा था कि गवाहों की कमी के कारण चार्जशीट मंजूर नहीं की जा सकती।
इस मामले में संजीव कुमार और स्टोर पर्चेज अफसर राजन सुशांत समेत 11 को सीबीआई अदालत ने दोषमुक्त करार दिया था। सीबीआई अदालत के इसी फैसले को सीबीआई ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई करते हाईकोर्ट ने चार्जशीट तलब कर ली है। सीबीआई ने इस चार्जशीट में 1985 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया था। उल्लेखनीय है कि संजीव कुमार जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा के कारण इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। au
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