चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के बच्चों को हर हाल में शिक्षा मुहैया कराने के लिए कमर कस ली है। स्कूल शिक्षा विभाग ने ईंट भट्ठों, कृषि क्षेत्रों, मौसमी उद्योगों और निर्माण स्थलों पर कार्यरत बाहरी श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और हरियाणा शिक्षा का अधिकार नियम 2011 लागू करने के निर्देश दिए हैं।
स्कूल जाने की आयु वाले ऐसे बच्चों की पहचान करने के लिए प्रत्येक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, लाइसेंसिंग अथारिटी से ईंट-भट्ठों की विस्तृत सूची प्राप्त करेंगे। साथ ही श्रम अधिकारी से 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों सहित अन्य राज्यों के परिवारों का आंकड़ा भी लेंगे। डीएड में दाखिल विद्यार्थियों से क्षेत्रीय सर्वेक्षण और अनुसंधान अध्ययन के तौर पर ईंट-भट्ठों का क्षेत्रीय सर्वेक्षण कराया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में हर वर्ष यह सर्वेक्षण पहली से 15 अक्टूबर तक पूरा करना होगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट निदेशालय मौलिक शिक्षा और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को भेजी जाएगी। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी इसे खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों को भेजेंगे dj
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