चंडीगढ़ : नाराज कर्मचारियों को खुश करने के लिए राज्य सरकार कुछ लचीली हुई है। उसने ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के हित में दो फैसले लिए हैं। सरकार ने कर्मचारियों की सर्विस ब्रेक के मामले में उन्हें राहत दी है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रुप ‘बी’, ‘सी’ व ‘डी’ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा नियमितीकरण की नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति में ‘सर्विस में ब्रेक पर माफी’ की शर्त को जोड़ा गया है। यानि ग्रुप ‘बी’, ‘सी’ व ‘डी’ श्रेणी के अनुबंधित कर्मचारी के संबंध में नियमित करने की नीति में एक वर्ष में 30 दिनों की अवधि तक के सर्विस ब्रेक की माफी माना लिया जाएगा। अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा में यह प्रावधान है। लिहाजा ठेके पर लगे इन कर्मचारियों ने सर्विस ब्रेक में माफी की सुविधा का लाभ देने की मांग की थी।
सरकार ने अनुबंध आधार पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश प्रदान करने की नीति में भी संशोधन किया है। कानूनी प्रक्रिया के तहत अनुबंध आधार पर सेवारत महिला कर्मचारी अधिकतम छह महीने के प्रसूति अवकाश के लिए पात्र होंगी। यह लाभ केवल दो बच्चों तक ही दिया जाएगा। अनुबंध आधार पर सेवा में आने से पहले जिनके दो बच्चे हैं, वह इस लाभ के पात्र नहीं होगी। इसके लिए कम से कम तीन महीनों की सेवा पूरी करना भी जरूरी है। अब विभाग अध्यक्ष प्रसूति अवकाश प्रदान करने के लिए अधिकृत होगा। dj
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