चंडीगढ़ : हरियाणा टीचर सलेक्शन बोर्ड द्वारा 9647 जेबीटी टीचरों को स्टेशन अलाट करने, नियुक्ति पत्र देने की प्रकिया व बोर्ड द्वारा परिणाम घोषित करने की कार्यप्रणाली के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज अग्रवाल व टीचर सलेक्शन बोर्ड की सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विजय पाल ने बोर्ड द्वारा परिणाम घोषित करने के लिए अपनाई गई प्रकिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर 2013 को अपने एक आदेश में 2013 मे पात्रता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती में अस्थाई तौर पर भाग लेने की इजाजत दी थी। बैंच ने बोर्ड को परिणाम घोषित करने की छूट देते हुए नियुक्ति पत्र हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद देने का फैसला सुनाया था।
याचिकाकर्ता के वकील ने बैंच को बताया कि यह मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है बोर्ड ने 2013 मे पात्रता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को छोड़ कर सभी का परिणाम घोषित कर दिया और चयनित उम्मीदवारों को जिले भी अलाट कर दिए और जल्दी ही उनको नियुक्ति पत्र देने की कोशिश की जा रही है जोकि हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना है।याचिकाकर्ता के वकील ने बेंच को बताया कि इस बाबत उसने सभी को कानूनी नोटिस भी भेजा लेकिन सरकार ने जल्दबाजी में परिणाम घोषित करने के तुरंत बाद ही शिक्षा विभाग की अपेक्षा टीचर सलेक्शन बोर्ड के माध्यम से सभी चयनित टीचर को स्टेशन अलाट कर दिए। और 2013 मे पात्रता परीक्षा करने वालों का परिणाम घोषित करने की बजाय सील बंद लिफाफे में रख दिया जो कानूनन गलत है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील का तर्क सुनने के बाद इस मामले में सभी प्रतिवादी पक्ष को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हैं। dj
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