नई दिल्ली : सुप्रीमकोर्ट ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) सहित सभी को नियुक्ति और प्रोन्नति दोनों में विकलांग कोटे के आरक्षण का लाभ देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने विकलांगों को आरक्षण का कानून ठीक से लागू न करने पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह सशक्त करने वाले प्रावधान का उद्देश्य निष्फल कर रही है। कोर्ट ने प्रोन्नति में विकलांग कोटे का आरक्षण देने का विरोध करने वाली केंद्र की याचिका खारिज कर दी।
बांबे हाईकोर्ट ने गत वर्ष दिसंबर में ‘नेशनल कंफेडरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिसेबल्ड’ नामक संस्था की याचिका पर केंद्र सरकार को ‘ए’ और ‘बी’ ग्रुप के कर्मचारियों को भी प्रोन्नति में विकलांग कोटे का तीन फीसद आरक्षण लागू करने का आदेश दिया था।
कोर्ट की टिप्पणी
- पिछले 19 वषों से विकलांगों के लिए आरक्षण प्रभावी ढंग से नहीं लागू हो रहा है। जिस वर्ग को इसका लाभ मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिला।
- अगर संसद ने कहा है कि आरक्षण दो, तो संपूर्णता के साथ दो। सीधी भर्ती में भी और प्रोन्नति में भी। dj
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