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Tuesday, 9 September 2014

चयनित उम्मीदवारों की जानकारी देने पर ऐतराज

** डिविजन बेंच ने रोक न लगाते हुए सुनवाई की स्थगित 
** बेंच ने वेबसाइट पर पूरा रिकॉर्ड देने का दिया था आदेश 
** हरियाणा टीचर भर्ती बोर्ड व कर्मचारी चयन आयोग जानकारी देने पर राजी 
चंडीगढ़ : हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक करने पर ऐतराज हैं। हाईकोर्ट की एकल बेंच द्वारा दिए गए आदेश के बाद भी आयोग यह जानकारी वेबसाइट पर देने पर राजी नहीं है। सोमवार को आयोग की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने एकल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इंकार करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। 
भर्तियों के खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं विचाराधीन हैंै। एचपीएससी हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अपनी भर्ती प्रकिया की जानकारी सार्वजनिक नहीं करना चाहता। एकल बेंच ने मई माह में लोक सेवा आयोग को आदेश दिया था कि वह भविष्य में जब भी परिणाम घोषित करे तो चयनित उम्मीदवारों की पूरी जानकारी वेबसाइट पर लोड की जाए। इसके साथ ही परिणाम घोषित के तीन सप्ताह तक डाउनलोड सुविधा के साथ वेबसाइट पर रिजल्ट मौजूद रहना चाहिए। इस जानकारी में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक, वह किस श्रेणी से है, चयन का क्या पैमाना है इत्यादि जरूर होने चाहिए। 
एचपीएससी ने अपनी अपील में कहा है कि एकल बेंच का आदेश एक सर्विस मामले की सुनवाई के दौरान जारी किया गया है। एकल बेंच ने एक सर्विस मामले में जनहित का विषय मानते हुए उसे प्रतिवादी बनाकर यह आदेश दिया है। यह फैसला गलत है और उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक करना उचित नहीं है। एचपीएससी ने इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस फैसले पर न तो कोई रोक लगाई है, न ही कोई अन्य राहत दी है। इसके साथ ही सुनवाई भी स्थगित कर दी है। 
भर्ती बोर्ड व कर्मचारी चयन आयोग जानकारी देने पर राजी : 
हाईकोर्ट ने यह आदेश हरियाणा में सभी भर्ती एजेंसियों को दिया था। हरियाणा टीचर भर्ती बोर्ड व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एकल बेंच के इस आदेश को लागू कर रहे हैं, केवल एचपीएससी ही एकल बेंच के आदेश पर सवाल उठा रही है। 
एकल बेंच का आदेश : 
एकल बेंच के आदेश के अनुसार हरियाणा में सभी भर्ती एजेंसियों को चयनित उम्मीदवारों का पूरा रिकार्ड अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराना होगा। अभी तक भर्ती एजेंसियां चयनित उम्मीदवार का रोल नंबर ही वेबसाइट पर उपलब्ध कराती हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए इस व्यवस्था को बदलने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा टीचर भर्ती बोर्ड व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को कहा है कि वे भर्ती प्रकिया के परिणाम घोषित करने के बाद वेबसाइट पर कुल अंक, उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक व श्रेणी की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। 
याचिकाकर्ता ने हरियाणा शिक्षक भर्ती बोर्ड की उस नीति को चुनौती दी थी जिसमें परिणाम घोषित होने पर चयनित उम्मीदवार का रोल नंबर ही घोषित किया जाता है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि इससे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य उम्मीदवारों को चयनित उम्मीदवारों के अंक, श्रेणी और अंक देने के मापदंड की जानकारी नही मिल पाती। 
यह जानकारी एकत्र करने के लिए उम्मीदवारों को सूचना के अधिकार का सहारा लेना पड़ता है जिसमें काफी समय व पैसे की बर्बादी होती हैं। बैंच ने प्रतिक्रिया दी कि सभी पब्लिक पोस्ट का पूरा प्रोसेस पब्लिक डाटा है और इसकी पूर्ण जानकारी वेबसाइट पर देने से गोपनीयता या नियम का उल्लघंन नही होता। बेंच ने कहा कि ऐसा करने से सूचना के अधिकार के तहत बढ़ने वाले केसों की संख्या में कमी आएगी और विभाग पर वर्क लोड कम होगा। उम्मीदवारों के पैसे और समय की भी बचत होगी। बेंच ने कहा कि यह एक जनहित का मुद्दा है।                                                     dj

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