** अगर आपने रेड लाइट जंप की तो भरना होगा 15 हजार रुपये तक का भारी जुर्माना
** सीट बेल्ट न पहनने पर 5 हजार, हेलमेट न पहनने पर 2500 रुपये का जुर्माना लगेगा
** खतरनाक ड्राइविंग पर पहली बार में 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा
** हादसे में बच्चे की मौत पर 7 साल की कैद, भारी जुर्माना
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है। सरकार ने ड्राइविंग नियमों के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माने के अलावा कुछ परिस्थितियों में बच्चे की मौत के लिए न्यूनतम 7 साल की कैद के साथ ही अधिकतम 3 लाख रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा है। नए सड़क सुरक्षा और ट्रांसपोर्ट बिल 2014 में इन बातों के अलावा खतरनाक तरीके से और लापरवाही से वाहन चलाने पर लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव है। रेड लाइट जंप करने पर 15 हजार रुपये तक, सीट बेल्ट न लगाने पर 5 हजार रुपये और हेलमेट न पहनने पर 2500 रुपये का जुर्माना देना होगा।
सड़क परिवहन और हाइवे मंत्रालय ने शनिवार को बिल सार्वजनिक किया। साथ ही मंत्रालय ने इस पर लोगों की राय भी मांगी है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना या 3 महीने की सजा या फिर दोनों हो सकती है। साथ ही 6 महीने के लिए लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है।
बिल की अहम बातें
- तीन बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 15 हजार का जुर्माना, एक महीने के लिए लाइसेंस रद्द और दोबारा अनिवार्य प्रशिक्षण
- असुरक्षित हालत वाले वाहन के इस्तेमाल करने पर 1 लाख तक जुर्माना और 6 महीने की जेल का प्रस्ताव, जिसे एक साल तक बढ़ाया भी जा सकता है
- वाहन के दोषपूर्ण निर्माण डिजाइन के लिए संबंधित कंपनी को सजा के साथ ही प्रति वाहन 5 लाख रुपये जुर्माने का प्रस्ताव
- बिल के विजन में कहा गया है कि सड़क निर्माण सेक्टर में निवेश से 10 लाख नौकरियां मिलेंगी
- गोल्डन ऑवर पॉलिसी : हादसे में घायल होने वालों को एक घंटे में मिलेगा उपचार
12 पेनल्टी प्वाइंट होते ही डीएल सस्पेंड
पहली बार तेज गाड़ी चलाने पर 2 प्वाइंट, नशे में ड्राइव करने पर 3 प्वाइंट, सीट बेल्ट न बांधने पर 2 प्वाइंट दिए जाएंगे। इस तरह 12 प्वाइंट जमा होते ही साल भर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। लर्निंग लाइसेंस 4 प्वाइंट के बाद ही रद्द हो जाएगा।
सड़क सुरक्षा का रोड मैप
- पैदल यात्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान, वाहनों के निर्माण, रजिस्ट्रेशन और चालान के सख्त नियम
- सड़कों की गुणवत्ता, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर
- हर पांच साल में कार व दुपहिया सेफ्टी टेस्टिंग
- बच्चों के लिए हेलमेट अनिवार्य, स्कूल बसों में जीपीएस, कैमरे अनिवार्य
- खराब सड़क की वजह से मौत होने पर सड़क बनाने वाले को 4 साल तक की जेल संभव au
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