हिसार : हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने इस बार प्राइवेट स्कूलों में नियम 134ए के तहत बच्चों को मुफ्त दाखिला नहीं देने की बात कही है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू व प्रांतीय महासचिव अजीत यादव ने कहा कि अगर सरकार नियम 134ए के तहत गरीब बच्चों पर होने वाले खर्च को वहन नहीं करती तो प्राइवेट स्कूल संचालक फ्री एडमिशन नहीं देंगे।
संघ नेताओं ने कहा कि अगर प्राइवेट स्कूल नियम 134ए के तहत 10 प्रतिशत बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं तो उनका खर्च बाकी 90 प्रतिशत बच्चों पर पड़ेगा, जो उन बच्चों व उनके अभिभावकों के साथ धोखा होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार से भी संघ की यही मांग थी कि प्राइवेट स्कूल गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी फीस की भरपाई सरकार करे या 134ए को खत्म करे। उन्होंने कहा कि नियम 134ए हरियाणा को छोड़कर देश के किसी भी अन्य राज्य में लागू नहीं है। इसकी जगह पर आरटीई नियम को लागू किया जाए, जिसके तहत 25 प्रतिशत बच्चों को फ्री एडमिशन देने का प्रावधान है। dt
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